Mukhymantri Udhymi anudan Yojna Bihar
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार 2021
Mukhymantri Udhymi anudan Yojna Bihar :- सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओ और उधमियो के लिए एक बेहतरीन योजना चलाया जा रहा है ऐसे में वैसे लोग जो खुद का उद्योग लगाना चाहते है पर उनके पास पैसे नहीं नहीं है तो बिहार सरकार उन सभी की मदद करेगी सरकार के तरफ से Mukhymantri Udhymi anudan Yojna Bihar के लिए चलाया गया है इस योजना के अंतर्गत लोगो को 10 लाख रूपए तक का लोन सरकार देगी जिसमे की 5 लाख रूपए यानि की 50% अनुदान होगा | इसका मतलब यह है की अगर लोगो को 10 लाख का लोन मिलता है तो सिर्फ 5 लाख रूपए ही उनको वापस करना होगा बाकी का 5 लाख रूपए उनके उद्योग के लिए बिहार सरकार माफ़ कर देगी इसमें 3 अलग अलग योजना चल रहा है जिसके बारे में हम आपको जानकरी देते है
उद्यमी अनुदान योजना लिस्ट
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती उद्यमी अनुदान योजना
- मुख्यमंत्री महिला उद्यमी अनुदान योजना
- मुख्यमंत्री सामान्य वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी अनुदान योजना
अब इस 3 योजनाओ में क्या अंतर है हम आपको जानकरी देते है
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती उद्यमी अनुदान योजना :- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती वर्ग के जो लोग है उनको अनुदान दिया जाता है और इसके लिए सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते है इस योजना के अंतर्गत इनको दिए गए लोन पर किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त व्याज नहीं देना होता है.
- मुख्यमंत्री महिला उद्यमी अनुदान योजना :- इस योजना के अंतर्गत सभी वर्ग की महिलाओ को लोन दिया जाता है और इसमें किसी भी वर्ग की महिला हो वो आवेदन कर सकती है चाहे वो समान्य वर्ग से ही हो साथ ही इस योजना के अंतर्गत भी किसी भी प्रकार का कोई अतरिक्त व्याज नहीं देना होता है.
- मुख्यमंत्री सामान्य वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी अनुदान योजना :- इस योजना के अंतर्गत वैसे लोग अवेदना कर सकते है जो Gen और OBC वर्ग से आते है ऐसे में इनको अनुदान राशी को छोड़ कर जो भी पैसा बचा हुआ है उस पर 1% का व्याज के साथ सरकार को वापस करना होता है 84 अलग अलग क़िस्त में.
Mukhymantri Udhymi anudan Yojna Bihar ( योग्यता )
- लाभुक बिहार के स्थायी निवासी हों
- उम्र सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो
- कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट, आई टी आई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो
- इकाई प्रोप्राइटरशीप फर्म, पार्टनरशीप फर्म, LLP अथवा, PVT.LTD.Company हो
- प्रोप्राइटरशिप फर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी PAN पर किया जा सकता है
- प्रस्तावित फर्म के नाम से चालू खाता (Current Account) हो
Mukhymantri Udhymi anudan Yojna Bihar ( महत्वपूर्ण कागजात )
- स्थाई निवास प्रमाण -पत्र
- मैट्रिक प्रमाण -पत्र (जन्म तिथि के सत्यापन हेतु)
- इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण -पत्र
- जाती प्रमाण पत्र (पिता के नाम से)
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- फोटो (तुरंत खिंचा हुआ पासपोर्ट साइज़ 120 KB)
- हस्ताक्षर का नमूना (अधिकतम 120 KB)
- Current account संकल्प के निर्गत की तिथि SC/ST के लिए दिनांक 17/05/2018 के बाद का साक्ष्य के साथ
Mukhymantri Udhymi anudan Yojna Bihar ( महत्वपूर्ण लिंक )
ऑनलाइन आवेदन के लिए :- रजिस्ट्रेशन | लॉग इन
अधिकारिक वेबसाइट :- यहाँ क्लिक करे
वेबसाइट लिंक :- यहाँ क्लिक करे
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